August 21, 2024
घातक हथियारों से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । घातक हथियारों से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण लल्लू यादव ,आकाश यादव, पप्पू उर्फ लीलाधर यादव को भा.द.वि. की धारा- 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 307/34 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दोे हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से, माननीय न्यायालय विषेष