मुंबई. बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद पीठ ने एक ट्रांसजेंडर (Transgender) को ग्राम पंचायत का चुनाव महिलाओं की श्रेणी में लड़ने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि ऐसे लोगों को लिंग चयन का अधिकार है. हाई कोर्ट के एकल पीठ ने दिया फैसला न्यायमूर्ति रवीन्द्र