मुंबई . पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत अस्पतालों को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। औरंगाबाद पीठ ने आदेश दिया है कि ‘धर्मादाय’ (चैरिटी)के तहत आने वाले सभी अस्पतालों को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि उनकी सभी योजनाओं की जानकारी आसानी से गरीबों को दिखाई दे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पतालों को ऐसे