सागर । घातक हथियारों से मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपीगण लल्लू यादव ,आकाश यादव, पप्पू उर्फ लीलाधर यादव को भा.द.वि. की धारा- 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 307/34 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दोे हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से, माननीय न्यायालय विषेष
बिलासपुर. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.01.2024 से पटेल सामाज की कुल देवी मां शाकम्भरी देवी की मूर्ति विर्सजन बडी कोनी पटेल मोहल्ला में की जा रही थी जिनकी पूजा पाठ पश्चात शाम करीबन 05.00 बजे विसर्जन का सामाजिक कार्यक्रम हो रहा था कार्यक्रम दौरान कुणाल पिल्ले उर्फ कल्लन पिता राजू
बिलासपुर. नयापारा सिरगिट्टी मे एक व्यक्ति हाथ मे लोहे का धारदार तलवारनुमा चापड रखकर मुख्यमार्ग मे आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा है सूचना पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल पेट्रोलिग के माध्यम नयापारा सिरगिट्टी के पास पहुॅचकर घेराबंदी किया गया जहाॅ एक व्यक्ति अपने हाथ मे धारदार तलवारनुमा चापड रखा हुआ था
तखतपुर. मामले का विवरण इस प्रकार है कि तखतपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में लागातार पेट्रोलिंग एवं गस्त कर असामाजिक तत्वों के उपर सतत् निगरानी रखी जा रही है, जो दिनांक 27.11.2023 को तखतपुर टाउन एवम देहात भ्रमण के दौरान ग्राम चितावर मे आरोपी गणेश विरको अपने पास लोहे का धारदार चाकू लेकर घुम रहा था,
तखतपुर. आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तखतपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में लागातार पेट्रोलिंग एवं गस्त कर असामाजिक तत्वों के उपर सतत् निगरानी रखी जा रही है, जो आज दिनांक 28.09.2023 को तखतपुर टाउन पेट्रोलिंग के दौरान रावणभाठा मैदान के पास आरोपी राहुल धुरी अपने कमर में लोहे का चापड बांधकर घुम रहा था,