सागर. लालतिलकधारी कछुओं एवं पैंगोलिन के शल्क की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के बहुचर्चित मामले में विभिन्न राज्यों के कुल 13 आरोपीगण को आज दिनांक 19.07.2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर विवेक पाठक के न्यायालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया