नई दिल्ली.उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कहा है कि लड़की और आरोपी के बीच ‘प्रेम संबंध’ तथा कथित तौर पर ‘शादी से इनकार’ जैसे आधारों का पॉक्सो (POCSO) के मामले में जमानत (Bail) के मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Suryakant) की पीठ (Bench)