उत्तर प्रदेश में कारखाना (संशोधन) अधिनियम लागू होने से अब दैनिक कार्य अवधि 12 घंटे और तिमाही ओवरटाइम 144 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव औद्योगिक विकास को गति देगा, उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा, जिससे राज्य की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को समर्थन