सागर । कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट करने वाले आरोपी नीलेष राऊत को न्यायालय अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीष जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि की धारा-307 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 323 के तहत 03 माह सश्रम कारावास एवं 500