February 11, 2021
High Court का अहम फैसला : निकाह के लिए बालिग होना जरूरी नहीं, 18 से कम उम्र की लड़की खुद चुन सकती है जीवनसाथी

चंडीगढ़. मुस्लिम लड़कियों (Muslim Girls) की शादी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से निकाह कर सकती