December 24, 2024
बलात्कार, एसिड अटैक और पॉक्सो केस के पीड़ितों को मुफ्त इलाज से मना नहीं कर सकते हॉस्पिटल

दिल्ली. उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को बलात्कार पीड़ितों, एसिड हमले और यौन हिंसा पीड़ितों को मुफ्त और तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए और वे उन्हें चिकित्सा उपचार से इनकार नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने सोमवार