बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी श्रीमान अमनसिंह भूरिया सा. के द्वारा अपने फैसले में आरोपी मजु पिता चुन्नीलाल केवट निवासी छोटी कसरावद तहसील व जिला बडवानी को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे 1 वर्ष का कारावास एवं 25000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह