September 10, 2023
नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपियों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर . नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्तगण छोटू उर्फ युूनिस खान एवं खिलौना उर्फ सरताज खान को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 341 के तहत 01 माह साधारण कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा- 354 के