नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने राजधानी में गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (Unaided Private Schools) को उन छात्रों से एनुअल फीस (Annual Fees) और डेवलपमेंट चार्ज (Development Fee) लेने की इजाजत दे दी है जो कोरोना काल की वजह से पिछले साल 2020 से सिर्फ ट्यूशन शुल्क (Tution Fee) का भुगतान कर रहे