नई दिल्ली. विकास के नाम पर पर्यावरण से होने वाले खिलवाड़ पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रस्तावित कृष्ण गोवर्धन रोड प्रोजेक्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भगवान के नाम पर पेड़ों को नहीं गिराया जा सकता. मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने