नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को ‘एकदम अस्वीकार्य’ बताया, जिसमें यौन अपराध के एक मामले में आरोपी को जमानत देने के लिये पीड़िता से ‘राखी बंधवाने की शर्त’ रखी गई थी. शीर्ष अदालत ने यौन अपराध के मामलों पर विचार करने के दौरान न्यायाधीशों के पालन