September 9, 2021
Train लेट होने से छूटी यात्री की Flight, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दिया ये आदेश

नई दिल्ली. ट्रेनों की लेटलतीफी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रेलवे (Railway) को आदेश दिया है कि बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपए दिए जाएं. दरअसल, अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस चार घंटे लेट होने की वजह से उसमें सवार एक यात्री की टैक्स की फ्लाइट छूट गई थी. इसी संबंध में कोर्ट