नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को जनरल कैटेगरी के गरीब अभ्यार्थियों को नौकरी के लिए आयु में छूट देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यार्थियों की तरह ही जनरल कैटगरी के गरीबों को भी