Tandav विवाद के बीच बिगड़ी Sharmila Tagore की तबीयत, बेटे Saif को लेकर परेशान
नई दिल्ली. सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है. मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी तांडव की टीम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अब ‘तांडव’ (Tandav) स्टार सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) की तबीयत खराब हो गई है. बताया जा रहा है कि इस विवाद के शुरू होने की वजह से शर्मिला काफी परेशान हैं.
शर्मिला टैगोर की बिगड़ी तबीयत
स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक जब से ‘तांडव’ (Tandav) कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) की तबीयत बिगड़ी है. सीरीज के लगातार विवादों में घिरने की वजह से शर्मिला टौगोर परेशान हैं. बताया जाता रहा है कि शर्मिला, सैफ (Saif Ali Khan) को हमेशा कोई नया पोजेक्ट साइन करने के लिए कई बार सोचने को कहती हैं. साथ ही किसी भी तरह के पब्लिक सटेटमेंट से भी बचने की सलाह देती हैं.
इस वजह से चिंता में शर्मिला
रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, ‘सैफ (Saif Ali Khan) और करीना फरवरी में दोबारा माता-पिता बनने वाले हैं. ऐसे में ‘तांडव’ (Tandav) कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है. इन सभी चीजों को देखते हुए शर्मिला टैगोर की चिंता बढ़ गई है. वह अक्सर सैफ को अपने सार्वजनिक बयानों और उन परियोजनाओं के बारे में सतर्क रहने के लिए कहती हैं.’
‘तांडव’ विवाद के बाद सैफ ने बदला रुख
‘तांडव’ विवाद के बाद सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने फैसला किया है कि वह अब सोच समझ के कोई भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे. इसके साथ ही वे नए प्रोजेक्ट्स पर अपनी मां की भी राय लेंगे. सभी विचारों के बाद अगर उन्हें काम पसंद आएगा तो ही वे आगे प्रोजेक्ट में काम करेंगे. बता दें, एक पुराने इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने कहा था कि सैफ बतौर एक्टर कोई भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं. वे हमेशा सोच समझ कर ही कोई भी कदम उठाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई ‘तांडव’ टीम की मुश्किलें
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ‘तांडव’ (Tandav) केस पर सुनवाई की थी. इसमें कहा गया कि ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी चाहिए, जिससे भावनाएं आहत हों. कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है. इसके साथ ही जिन छह राज्यों में एफआईआर दर्ज है, वहां चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. ताडंव के मेकर्स को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप इसके के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.