नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त विशेष सत्र प्रकरण क्र० 163/2017 में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी श्री एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने थाना कुड़ीला में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 29.09.2017 को करीब 08:00 बजे सुबह घर से मजदूरी करने निकल गया था घर पर पीडि़ता अकेली थी वह करीब 6 बजे घर आया तब रात करीब 10:00 बजे उसकी बच्ची पीडि़ता ने बताया कि उसका पेट दर्द कर रहा है। दिनांक 30.09.17 को पीडि़ता ने उसे व उसकी बहू को बताया कि दिनांक 29.09.17 को दिन में करीब 3:00 बजे वह घर के सामने खेल रही थी, अभियुक्त झल्लू का मकान उसके मकान के सामने है, वह अपने घर पर थी, जिसने उसे घर से बुलाया कि इधर आओ, टी.वी. देख लो तो वह उसके घर टीवी देखने चली गयी तो झल्लू ने दरवाजे के अंदर से कुंदी लगा ली एवं उसके साथ दुष्‍कर्म करके बाहर भाग गया एवं कह रहा था कि किसी को बताया तो जान से खत्‍म कर देंगे। उक्‍त लिखित आवेदन के आधार पर थाना कुड़ीला में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पीडि़ता का चिकित्‍सीय परीक्षण कराया गया। पीडि़ता के न्‍यायालय में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित कराये गये। अनुसंधान दौरान घटनास्‍थल का नक्‍शामौका तैयार किया जाकर साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं उसका डीएनए परीक्षण कराया गया। श्री राजकुमार लिटौरिया उपनिरीक्षक द्वारा मामले में सक्षम विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध थाना कुड़ीला के अपराध क्र० 214/2017 अंतर्गत धारा 376,342,506 भादवि तथा 3/4 पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 23.04.2022 माननीय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले में आयी अभियोजन साक्ष्‍य एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी झल्‍लू कुशवाहा को धारा 3/4 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोष‍सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।

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