मारपीट के आरोपियों पर न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित

टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि सूचनाकर्ता राम कुशवाहा ग्राम सिमरिया थाना जतारा का निवासी है, उसकी ससुराल ग्राम बनियानी में है। उसके सास-ससुर ने उसके बीबी, बच्‍चों सहित ग्राम बनियानी में उनकी सेवा करने के लिये बुला लिया था, जिससे ग्राम बनियानी के लोग उससे बुराई मानते हैं। दिनांक 31/07/2015 के शाम के लगभग 07:30 बजे जग्‍गू उर्फ जगदीश कुशवाहा उसके घर से बुलाकर मोटरसाईकिल पर बिठाकर सोहन पण्डित की दुकान पर ले गया, जहां पर रमलू, फुन्‍दी एवं सुखराम बैठे हुए थे। रमलू ने उससे बोला कि बीड़ी पिलाओ तो उसने बीड़ी पिलाने से मना कर दिया तो आरोपीगण ने उसे मॉ-बहिन की बुरी-बुरी गालियां दीं तथा आरोपी फुन्‍दी ने उसे पत्‍थर से मारपीट की जिससे सिर पर एवं पीठ में चोट आई। चंद्रभान कुशवाहा एवं गनेश कुशवाहा ने आकर बीच-बचाव किया। फिर आरोपीगण ने गालियां देते हुए कहा कि यदि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्‍म कर देंगे। उक्‍त घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता/फरियादी श्रीराम कुशवाहा ने थाना बल्‍देवगढ़ में कि जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया जाकर प्रकरण को अन्‍वेषण में लिया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर नक्‍शा मौका बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा प्रकरण की समस्‍त परिस्थितियों पर समग्रता से विचार करने के पश्‍चात् पारित अपने निर्णय में आरोपीगण फुन्‍दी कुशवाहा, सुखराम कुशवाहा एवं जग्‍गू उर्फ जगदीश कुशवाहा को भा०दं०सं० की धारा 323/34 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर न्‍यायालय उठने तक का कारावास एवं प्रत्‍येक आरोपी को 500-500/-(पांच-पांच सौ रूपये) के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ कु. प्रेरणा योगी द्वारा की गई।

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