नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 23.02.2022 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के घर से बिना बताये के संबंध में गुमशुदा की रिपोर्ट थाना कोतवाली जाकर की थी जिस पर थाना कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी दिनांक 05.03.2022 को फरियादी की नाबालिग लड़की को शाम 05:30 बजे नई दिल्‍ली बस स्‍टैण्‍ड पर दस्‍तयाब किया गया। पीडि़ता के मिलने पर उसके द्वारा बताया गया कि रविन्‍द्र अहिरवार उसे शादी करने की कहकर बहला-फुसलाकर अपने साथ दिल्‍ली ले गया था एवं दिल्‍ली में उसके साथ कई बार गलत काम (बलात्‍कार) किया। पीडि़ता का मेडीकल परीक्षण कराकर आरोपी रविन्‍द्र अहिरवार पिता ठाकुरदास अहिरवार निवासी मनिया को गिरफ्तार कर उसका मेडीकल परीक्षण कराकर आज दिनांक 26.04.2022 को विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्‍ता द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया उक्‍त जमानत आवेदन का अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी की ओर प्रस्‍तुत जमानत आवेदन को खारिज कर उसे जेल भेजा गया।

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