नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी पुनमचंद पिता ध्यानसिंग थाना ठीकरी, जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)एन, 376(2)आई भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 01.02.2021 को फरियादी द्वारा थाना जुलवानिया में अपनी बेटी (पीडिता) गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जिस पर से थाना जुलवानिया में अप. क्र. 42/21 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी पुनमचंद बहला-फुसलाकर पीडिता को भगाकर ले गया है तथा झाबुआ में जंगल में पीडिता को रखा हुआ है। आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा आरोपी से पीडिता को दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफतार किया गया। तथा गिरफतार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।