आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को भेजा जेल

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में आरोपी प्रकाश पिता कृष्णा वर्मा उम्र 21 साल निवासी ग्राम कुंआ थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 306 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खाना मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 26.05.2021 को मृतिका सुबह टायलेट करने जाने का बोल कर घर के पीछे नाले में गयी थी। एक घण्टे तक मृतिका नही घर नही आई तो मृतिका की मॉं व भाई उसे ढुढने नाले तरफ गये। वहॉ मृतिका को देखा उसने गोदी के झाड पर उसकी साडी से फंदा पेड पर बांधकर गले में लगाकर लटकी दिखी परिजनो ने उसे फंदे से उतारा और उसे अस्पताल ले जाने के दौरान मृत्यू हो गई थी। मृतिका के माता पिता ने सारी घटना बताते हुए पुलिस थाना अंजड पर रिर्पोट दर्ज करवाई। मृतिका के मोबाईल का अवलोकन करने पर पाया गया की आरोपी प्रकाश द्वारा मृतिका को शादी का झॉंसा देकर शारीरिक संबंध बनाये जिससे वह गर्भवती हो गयी। आरोपी द्वारा शादी करने से इंनकार करने पर मृतिका ने बदनामी के डर से परेशान होकर फांसी लगाकर कर आत्महत्या कर ली। रिर्पोट पर थाना अंजड द्वारा आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय मे पेश किया गया।

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