पत्थर से हमला कर आंख फोड़ने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश मे आरोपी द्वारा पत्थर से हमला कर आँख फोड़ने के आरोप मे आरोपी संजु उर्फ संजय पिता जगन उम्र 24 वर्ष निवासी जरखडि़या थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 294, 323, 326, 506 भादवि मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खाना मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 24.05.021 को फरियादी प्यारसिंह पारिवारिक कार्य होने से ग्राम जरखडि़या गया था। शाम करीब 07.00 बजे ग्राम जरखडि़या निवासी दरियाव तथा आरोपी संजु आपस मे विवाद कर रहे थे तो फरियादी प्यारसिंह समझाने गया इस पर आरोपी संजु उर्फ सजंय फरियादी प्यारसिंह को नंगी नंगी गालिया देने लगा, प्यारसिंह ने कहॉ कि मुझे क्यो गाली दे रहा है मै तो समझाने आया हू। इसी बात पर आरोपी संजु उर्फ संजय ने पत्थर उठाकर फरियादी प्यारसिंह को मार दिया जिससे उसे बाई ऑख मे चोट आई। फरियादी के चिल्लाने पर आसपास के लोगो ने बीच-बचाव किया। आरोपी जाते जाते फरियादी प्यारसिंह को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना ठीकरी पर धारा 294, 323, 326, 506 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को केन्द्रिय जेल बड़वानी भेज दिया गया।