षडयंत्र पूर्वक पद का दुरूप्रयोग कर भ्रष्टा्चार करने वाले आरोपीगण को हुई की सजा

बगौनिया. विशेष लोक अभियोजक ने बताया विशेष न्याययालयमनोज कुमार सिंह, भ्रष्टारचार निवारण अधिनियम के द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण जिनमे तत्का लीन महाप्रबंधक अशोक मुखरैया, प्रबंधक विनोद देवल, विक्रय अधिकारी विजेन्द्रा कौशल, सहकारिता निरीक्षक ए.पी.एस. कुशवाहा एवं फर्जी क्रेता परमजीत बैदी को धारा 420, 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्टस में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण अशोक मुखरैया, ए.पी.एस. कुशवाहा, विनोद देवल, विजेन्द्र3 कौशल, परमजीत बैदी को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 अर्थदण्डक (प्रत्ये्क आरोपी को ) एवं आरोपीगण अशोक मुखरैया, ए.पी.एस. कुशवाहा, विनोद देवल, विजेन्द्र0 कौशल धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड , (प्रत्ये्क आरोपी को) से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता कुशवाहा एवं श्री महेन्द्र सिंह दांगी द्वारा पैरवी की गई है।

ग्राम बगौनिया, कल्याणणपुर के ग्रामवासियो द्वारा भारतीय गैर न्यादयिक स्टा म्प पर हस्ताकक्षरित लिखित शिकायत लोकायुक्तन कार्यालय में प्रस्तुणत की गई कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल अधिकारियो द्वारा ग्राम बरखेडा नाथू रातीबड में बैंक अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लएघन करते हुये ऋण वसूली न होने पर चल-अचल संपत्ति से ऋण वसूली के लिये बैंक अधिकारियो द्वारा नियम एवं शर्तो को अपनाये बिना मिट्टी के भाव में ग्राम बरखेडा नाथू रातीबड तहसील हुजूर जिला भोपाल की लगभग 2.61 एकड भूमि मात्र 50 हजार रूपये में षडयंत्र पूर्ण परमजीत बैदी को कृषि भूमि नीलाम कर दी और वर्ष 2000 से 2007 के मध्या कृषि भूमि की नीलामी कार्यवाही का सिलसिला कई वर्षो से चल रहा है तथा ऋणी कृषक को बताये बिना एवं विधिवत सूचना ना देकर बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर उनकी भूमि बाजार मूल्यव एवं कलेक्टोर द्वारा निर्धारित मूल्यच से अत्य धिक कम मूल्यद पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तारवेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्तय पंजीयक सहकारी संस्थाकऐ भोपाल को भेजा गया जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। उक्तय लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्ते पुलिस द्वारा जॉच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरान्तप अभियोग पत्र  न्यारयालय के समक्ष प्रस्तुेत किया गया माननीय न्यालयालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य , दस्तोतवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण उक्तप धाराओं से दण्डित किया गया ।

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