नाबालिक बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

File Photo

सागर. न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी महेश अहिरवार पिता किशोरीलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम भैसा थाना केन्ट जिला सागर  को धारा 377 भादवि में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 5/6 पॉक्सो  एक्ट में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड  एवं धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से अपर/विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रिपा जैन  ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2019 को फरियादी अपनी पत्नी एवं पीड़ित बालक को लेकर थाना कैंट में उपस्थित हुआ और उसने रिपोर्ट लेकर आई कि आरोपी महेश अहिरवार द्वारा उसके पुत्र के साथ अपने घर बुलाकर गलत काम किया। इस संबंध में पुलिस थाने में अपराध  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, आयु संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गए एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 377, 342 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी महेश अहिरवार पिता किशोरीलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम भैसा थाना केन्ट जिला सागर  को धारा 377 भादवि दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड  एवं धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!