नरबली देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से किया गया दण्डित

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बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति सुशीला वर्मा बड़वानी के द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा गढे धन को निकालने के लिए हत्या कर नरबली देने के आरोप मे आरोपी रिपुसुदन उर्फ पण्डा पिता परसराम निवास बिलवाडेब थाना राजपुर, जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने एवं धारा 25 बी आयुध अधिनियम में 1 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी महेश पटेल जिला अभियोजन बड़वानी द्वारा की गई। महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 21.07.2018 को फरियादी देवानंद निवासी ग्राम ओझर दिनांक 20.07.20218 को करीबन 11ः00 बजे अपने परिवार सहित घर पर सो गया था। रात करीबन 01ः00 बजे उसके घर के बाहर चिल्लाचोट होने से वह घर के बाहर निकला और देखा कि उसके घर के सामने भीड़ लगी थी तथा उसके ओटले पर एक बुजुर्ग व्यक्ति उम्र करीबन 65-70 साल का धोती-कुर्ता पहना हुआ खून से लथ-पथ होकर पड़ा था। तब फरियादी ने उससे पूछा कि कहॉ रहते हो तो उसने बोला कि बिलवा रहता हॅू इतना बोलकर वह बुजुर्ग व्यक्ति अचेत हो गया था तथा उसके पास में लोहे की धारादार तलवार जिसमें खून लगा हुआ था, पडी थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से बुजुर्ग व्यक्ति अज्ञात को गर्दन पर तलवार से चोट मारकर हत्या कर दिया है। फदिरयादी ने मृतक के साथ एक व्यक्ति को मोटर साईकिल पर घुमते हुए शाम के समय देखा था तथा फरियादी देवानंद की देहाती नालसी पर थाना नांगलवाडी में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्र. 187/18 धारा 302 भादवि का प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी रिपुसुदन उर्फ पंडा पिता परसराम नि. बिलवाडेब ने गढा धन निकालने के लालच में नरबली देने के लिये ग्राम ओझर में मृतक भूरिया को मंदिर के सामने ओटले पर सुला दिया तथा रात्रि मे 12-12ः00 बजे के बीच भूरिया की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। विवेचना के दौरान आरोपी से मोटरसायकल व खून लगे हुए कपड़े बरामद हुए थे। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुई थी जिसमें आरोपी मृतक बुजुर्ग के साथ दिखा था। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। उक्त प्रकरण को प्रशासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों मे चिन्हित किया गया।

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