नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 22 वर्ष की सजा

File Photo

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्‍डी जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्‍ड ,  धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्‍ड एवं धारा 5 एल/6 पॉक्‍सों में 22 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा अर्थदण्‍ड की जमा राशि 7000 रूपयें, क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्‍चात अभियोक्‍त्री को दिलायें जाने का आदेश भी प्रदान किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04.02.2020 को  आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल से सीहोर ले गया और सीहोर से ट्रेन में बैठाकर गुजरात ले गया, जहां पर आरोपी ने  पीडिता की मर्जी के बिना उसके साथ कई बार खोटा काम ,दुष्कर्म किया। पीडिता ने आरोपी से शादी करने का बोला तो आरोपी ने कहा कि गांव चलकर शादी कर लेंगे फिर आरोपी पीडिता को लेकर वापस गावं  आया पीडिता ने उससे शादी का कहा तो उसने शादी करने से मना कर दिया। उक्‍त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना अकोदिया  पर की जिस पर से थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसन्धान उपरान्त  आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!