November 22, 2024

अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

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बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी  श्रीमती सरिका गिरी शर्मा सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी संजय पिता राधेश्याम निवासी कल्याणपुरा एवं रवि पिता जगन्नाथ निवासी पानवाडी मोहल्ला बडवानी, जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2)/ आबकारी वृत बड़वानी 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 35000 रूपयं जुमार्न से दडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 11.10.2021 को आबकारी उपनिरीक्षक जमरा को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलवाडा बुजुर्ग की ओर से टांडा की ओर कच्चे रास्ते से होते हुए एक इंडिका कार में शराब का परिवहन हो रहा सूचना पर विश्वास कर पंचान व फोर्स के घटना स्थल पहुंचे। कुछ देर बाद तलवाडा बुर्फा टांडा रोड तरफ से एक कार आते दिखे जिसे रोका व चालक व उसके साथ जो व्यक्ति था उनका नाम पुछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम संजय व दुसरे ने अपना नाम रवि बताया, कार को चेक करने पर कार में देशी व विदेशी मदिरा 160 बल्क लीटर होना पाया शराब परिवहन का लायसेंस का पुछने पर लायसेंस नहीं होना पाया। आरोपीगण से 160 बल्क लीटर शराब होना पाई गई मदिरा मय वाहन जप्त की जाकर आरोपीगण को गिरफतार किया गया। तत्पश्चात आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) म0प्र आबकारी अधिनियम पंजीबंद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया तथा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर उक्त धाराओं में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

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