दुष्कर्म करने वाले आरोपी के वाहन का सुपुर्दगीनामा आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त
बडवानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवानी श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर द्वारा थाना बड़वानी के अपराध क्रमांक 362/2021 धारा 366, 366, 376(2)एन, 342, 506 भादवि में सुपुर्दगीदार आरोपी पांगा पिता खोचिया निवासी थाना पानसेमल जिला बड़वानी के जप्तशुदा मोटरसाईकिल वाहन सुपुर्दगी के आवेदन को निरस्त किया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 02.03.2021 को शाम 05.00 बजे आरोपी पांगा बड़वानी मे निजी हास्पीटल बड़वानी के बाहर आया ओर अभियोक्त्री को बोला कि तेरी मॉ बहुत बीमार है मुझे लेने के लिये भेजा है तु मेरे साथ चल तो अभियोक्त्री आरोपी की मोटरसाईकिल सीडी डीलक्स पर बैठ गई उसके बाद आरोपी अभियोक्त्री को उसके गांव के रास्ते न ले जाकर किसी दूसरे रास्ते से ले जाने लगा तो अभियोक्त्री ने कहा कि यह अपने गांव का रास्ता नही है तो आरोपी ने बोला कि अपन हाईवे से सीेधे निकल जायेंगे पर जब बहुत देर हो गई तो अभियोक्त्री ने कहॉ कि तुम गलत रास्ते पर ले जा रहे हो तो आरोपी ने कहा कि चुपचाप बैठे रह नही तो ज्यादा चालाक बनी तो तुझे जान से मार दूंगा ऐसा कहते हुए आरोपी पांगा अभियोक्त्री को धोखे से गुजरात के सुरत लेकर गया और अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया। अभियोक्त्री ने किसी व्यक्ति की मदद से अपने परिजनो से संपर्क ुिकया उसके बाद परिजन उसे लेने के लिये आये। अभियोक्त्री ने परिजनो को सारी घटना के बारे मे बताया तथा थाना बड़वानी पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 366, 376(2)एन, 342, 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी मोटरसाईकिल भी जप्त की गयी थी आरोपी पांगा ने न्यायालय के समक्ष उक्त जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर अभियोजन द्वारा विशेष आपत्ति प्रकट की गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी बडवानी सुश्री रश्मि मण्डलोई द्वारा थाना बड़वानी के अपराध क्रमांक 362/2021 धारा 366, 366, 376(2)एन, 342, 506 भादवि में सुपुर्दगीदार आरोपी पांगा पिता खोचिया निवासी थाना पानसेमल जिला बड़वानी के जप्तशुदा मोटरसाईकिल वाहन सुपुर्दगी के आवेदन को निरस्त किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।