नाबालिग को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नरेन्द्र पिता सीताराम बंसल़, उम्र 19 साल तथा गोविंद दास पिता हरिदास गौड़ उम्र 18 वर्ष दोनों निवासी अंतर्गत थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2022 को अभियोक्त्री अपने घर से शाम 6 बजे शौच करने के लिए कहकर गई थी, वापस नहीं आने पर तलाश करने पर पता नहीं चलने पर अभियोक्त्री के भाई द्वारा दिनांक 26.03.2022 को थाना गढ़ाकोटा में अभियोक्त्री के गुम होने तथा अभियुक्त गोविंद पर शंका होने की सूचना दी। जिसके आधार पर अभियोक्त्री के संबंध में थाना गढ़ाकोटा में गुम इंसान रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 27.03.2022 को अभियोक्त्री को थाना गढ़ाकोटा पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया तथा अभियोक्त्री का कथन लिया गया, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि दिनांक 25.03.2022 को रास्ते में अभियुक्त गोविंद उसका भाई बंटू और नरेन्द्र बंसल मिले और अभियुक्त गोविंद बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। और तीनो अभियुक्तगण उसे बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल से ले गये। जहां अभियुक्त गोविंद ने अभियोक्त्री की मांग भरकर शादी कर ली तथा अभियोक्त्री से शारीरिक संबंध बनायें। उक्त आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेन्द्र बंसल एवं गोविंद दास गौड़ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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