गौवंश का अवैध रूप से वध करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त, पहुंचे जेल

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण नानुराम पिता मेघवाल उम्र 40 वर्ष जिला शाजापुर व मनोज पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 43 वर्ष निवासी जिला मंदसौर को धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया जिला बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 14.03.21 को भ्रमण करते समय थाना निवाली के पुलिस अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक क्रंमाक आर.जे. 04 जे.सी. 3213 में मवेशी भरकर कोई व्यक्ति वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस फोर्स ने बस स्टेंड के पास नाका बंदी कि कुछ देर बाद ट्रक क्रमांक आर.जे. 04 जे.सी. 3213 का आते दिखा जिसको रोकने पर ड्राईवर कुछ दुरी पर तक तेज गति से ट्रक को लेकर भागा। उसका पीछा कर ट्रक को रोक कर चेक करने पर गौवंश को अमानवीय तरीके से पैरों व मुँह बांधकर ठूस ठूस कर भरा होना पाया। जिन्हें वध हेतु माहाराष्ट्र तरफ उक्त ट्रक में भरकर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा उक्त वाहन व गौवंश को जप्त कर आरोपी चालक के विरूद्ध थाना निवाली में गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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