अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त की गई

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाडे सा. खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से गौवंश के परिवहन के आरोप मे आरोपीगण कमलेश पिता बाशिया उम्र-20 वर्ष एवं संजय पिता मोतिया उम्र- 24 वर्ष, निवासी- ग्राम सिदड़ी थाना पलसूद जिला बड़वानी आरोपीगण को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9, एवं पुरस्कृत अधिनियम की धारा 11(घ) केे तहत जमानत निरस्त की गई । मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 08/07/2021 को दैहात भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक सफेद पिकअप वाहन में उसका चालक गौवंश बैलो को कू्रर्रतापूर्वक ठूस ठूस कर भरकर उनके पैरो को बांधकर उनका वध करने हेतु चिचबा तरफ से झरीमाता तरफ आ रहा है व महाराष्ट्र् तरफ गौवंश वध हेतु लेकर जा रहा है सूचना पर विश्वास कर हमराह फोर्स को लेकर झरीमाता पुलिया के पास नाकाबंदी की गई थोडी देर में उक्त नंबर का बोलेरो पिकअप वाहन आता दिखा पुलिस को देखकर बोलेरो वाहन चालक वाहन से कूदकर भाग गया पिकअप वाहन को चैक करने पर 7 गौवंश बैल जीवित व एक बैल मृत अवस्था मेें गौवंश को निर्दयतापूर्वक ठूस ठूस कर भरकर उनके पैरो को बांधा गया था पिकअप वाहन में उक्त गौवंश के परिवहन करने संबंधित दस्तावेज चैक करते नहीं होना पाये गये। उक्त वाहन एवं वाहन जब्त कर आरोपीगण के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 घ पशु क्रूर्रता निवारण अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय पाये जाने अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय जेएमएफसी खेतिया में आरोपीगण द्वारा जमानती आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा विचारण कर आरोपी का जमानती आवेदन निरस्त कर दिया गया। आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर भारत सिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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