नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश को धारा 363, 366ए, 376(2)एन, 342, 506 भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे सेधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 15.04.2020 को फदियादी की नाबालिक लडकी रात को करीब 11ः00 बजे बिना बताये कही चली गई थी फरियादी ने अपने रिश्तेदारों में तलाश किया परंतु पीडिता का पता नहीं चला तथा पीडि़ता की सहेलियों पूछताछ करने पर मालूम पडा कि आरोपी प्रकाश पीडिता को बहला-फुसलाकर व शादी का झांसा देकर कही भगाकर ले गया है फरियादी ने रिश्तेदारों की मदद से आरोपी के घर जाकर पीडिता की तलाश की पर आरोपी के घर वालों ने पीडिता के बारे में कुछ नहीं बताया। फरियादी ने पीडिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट की। कुछ दिन पश्चात पीडिता ने आरोपी से चोरी छिपे फरियादी पिता को फोन लगाकर बताया कि आरोपी प्रकाश ने उसे अपने घर पर रखा है तो उनके परिजन आरोपी के घर से पीडि़ता को लेकर आये। तव पीडीता ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी को जबरजस्ती मोटरसायकल पर विठाकर अपने घर ले गया और कहा कि चिल्लाई तो जान से मार दूंगा। उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। एक दिन पीडि़ता ने आरोपी के चोरी से अपने परिजन को फोन किया और उसे घर ले गये। पीडिता ने सारी घटना पुलिस को बतायी और थाना सेंधवा ग्रामीण पर रिपोर्ट कर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान थाना सेधवा ग्रामीण पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे सेधवा द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल पहुंचाया गया।