नाबालिग को बहला-फुसला के ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय आर. प्रजापति विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने धारा 363, 366, 376 भादवि एवं धारा 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी नरेन्द्र पटेल का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.01.2021 को शांम करीब 04 बजे फरियादी की नाबालिग बेटी खेत पर गयी थी जब वह देर रात तक घर नही पहुची तो फरियादी ने खेत पर एवं आस-पास पडोस में एवं रिस्तेदारी में पता किया जिसकी कोई जानकारी प्राप्त नही हुुई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना केन्ट में दर्ज कराई एवं बताया कि उसे संदेह है कि नरेन्द्र पटेल उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला के भगाकर ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेन्द्र पटेल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।