महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाली आरोपी की जमानत निरस्त

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बड़वानी. अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने आदेश मे आरोपी मनीष पिता मंगल निवासी ग्राम टीटगरिया, नवलपुरा थाना ठीकरी जिला बड़वानी द्वारा फरियादीया के घर मे घुसकर बुरी नियत से पकड़कर नीचे गिरा देने और फरियादीया के साथ गलत हरकत कर छेड़छाड़ करने के आरोप मे जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.08.2021 को करीब 10.00 बजे फरियादीया घर पर थी तभी उसके घर में अचानक गांव का मनीष कुमावत घुस आया और किचन में आकर फरियादीया को बुरी नियत से पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया और गलत हरकत करने लगा। फरियादीया के जोर-जोर से चिल्लाने पर आरोपी ने कहा कि यह बात किसी को मत बताना नहीं तो मार डालूंगा। फरियादीया आरोपी को धक्का देकर घर के बाहर भाग गई ओर घर के पास रहने वाले परिजन के घर गई और उन्हे पुरी बात बताई तब तक आरोपी मनीष वहां से भाग गया। फरियादीया ने अपने परिवारवालों के साथ थाना ठीकरी आकर घटना के संबंध मे रिपोर्ट दर्ज करवायी। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस शासन की ओर से अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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