नबालिग को बहला-फुसला के ले जाकर दृष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय आर. प्रजापति विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने धारा 363,366,376 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में के आरोपी रक्कू उर्फ राकेष बंसल उम्र 22 साल निवासी ग्राम बम्होरी खेडा, थाना व तहसील गढाकोटा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.11.2020 को नाबालिग अभियोक्त्री अपने नानी के तेरवी में गयी थी। दिनांक 06.11.2020 को जब रात में फरियादी ने पता किया तो उसकी नातिन (अभियोक्त्री) घर पर नही थी। फरियादी ने आसपास व अन्य रिस्तेदारी व उसके घर पर पता किया जिसकी कोई जानकारी नही मिली। फरियादी व अभियोक्त्री के पिता ने थाना उपस्थित होकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई एवं बताया कि उसकी नाबालिग नातिन को कोई बहला-फुसला के भगाकर ले गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 366, 376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रक्कू उर्फ राकेष बंसल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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