नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

File Photo

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक द्वारा आरोपी गोलू पिता विक्रम डावर निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4, 11, 12, 13, 14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.03.2021 को रात्रि 12 बजे के लगभग आरोपीगण गोलू डावर, धर्मेन्द्र और कमल जमरे मोटरसायकल से अभियोक्त्री के घर आये और आरोपी गोलू घर के अंदर घुस गया और पीडिता के साथ जबरदस्ती छेडछाड करने लगा और अंदर से आवाज लगाकर आरोपी धर्मेन्द्र और कमल को बोला कि तुम ध्यान रखना ताकि कोई अंदर ना आ पाए और फिर गोलू ने जबरदस्ती पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और साथ ही मोबाईल से अश्लील विडिया भी बना लिया और बोला कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह पीडिता से शादी नहीं करेगा और पीडिता से 1 लाख रूपये भी मांगता रहता था और बोलता था कि वह अगर रूपये नहीं देगी तो उसका अश्लील विडियो वायरल कर देगा। यह बात पीडिता ने अपने परिवार वाले को बताई। पीडिता ने परिवार वालो के साथ आरोपीगण के खिलाफ थाना ग्रामीण पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। विवेचना के दौरान पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी श्री संजयपाल मोरे द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!