मादा तेन्दुआ को घेरकर मारने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज
सागर. न्यायालय विवेक कुमार पाठक अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने मादा तेंदुआ को घेरकर मारने वाले आरोपीगण नीलेश उर्फ नीलू उम्र 28 साल पिता छोटेलाल एवं हरविलास उर्फ हरदयाल पिता बाबूलाल राय उम्र 32 साल दोनों निवासी खैजरा माफी थाना राहतगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा सागर ने शासन का पक्ष रखा।
लोक अभियोजन के मीडि़या प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक 08.07.2021 को वन परिक्षेत्र राहतगढ को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खैजरामाफी में एक जंगली जानवर मृत अवस्था में डला है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु वीटगार्ड अन्य वन कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुचा और देखा कि एक मादा तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा है, जिसकी सूचना वीटगार्ड ने वन परिक्षेत्र कार्यालय की दी, उनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध वन अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 09.07.2021 को आरोपी नीलेश उर्फ नीलू लोधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये, अभियुक्तगण ने साथ मिलकर बेजुबान जंगली जानवर को घेराबंदी कर मारा है जो वन्य अपराध संरक्षण अधिनियम 1972 का प्राणी होकर अनुसूचित पशु की श्रेणी में आता है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नीलेश उर्फ नीलू एवं हरविलास उर्फ हरदयाल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।