मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 03.02.2021 को शाम 6:00 बजे फरियादी गंगाराम पिता मनीराम अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम दरियापुर अपने घर पर निर्माण कार्य लगाये हुए था, जिसकी मिट्टी आरोपी राहुल के घर के तरफ फैल गई। इसी बात पर आरोपी देशराज और राहुल, घर के बाहर आये और फरियादी के भाई मनोज को आरोपी देशराज ने पकड़ लिया और गालियां देने लगे एवं आरोपी राहुल ने गंगाराम के सिर में कुल्हाड़ी मार दी। आहत को रेखा और मनीराम बचाने आए तो आरोपी अरविंद्र ने दोनों की लाठी से मारपीट की। फरियादी गंगाराम की सूचना पर थाना चंदेरा में अपराध क्रमांक 27/2021 अंतर्गत धारा 323, 324, 506, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। सिटी स्केन रिपोर्ट में फरियादी गंगाराम के सिर में फैक्चर आने से चंदेरा पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 326 भादवि का इजाफा कर आरोपीगण को गिरफ्तार मजिस्ट्रेट न्यायालय जतारा के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया। आरोपीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुन: जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय जतारा के समक्ष पेश किया गया, जहां आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री प्रकाश चंद्र जैन, अपर लोक अभियोजक जतारा के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल में ही रहने का आदेश प्रदान किया गया।