नाबालिक का अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर भेजा जेल
बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुषीला वर्मा साहब द्वारा आरोपी अजय पिता मिश्रिलाल सोलंकी निवासी राजघाट बसाहट बडवानी को धारा 363, 366, भादवि एवं धारा 7/8 एंव 11/12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 08.08.2021 को 3.00 बजे पीडिता मोहल्ले की सहेली के साथ बाजार करने गई थी शाम को 5.00 बजे पीडीता की सहेली ने घर आकर बताया कि घर से बाजार जाते समय शाम 4.00 बजे राजघाट बसाहट बडवानी का अजय पिता मिश्रीलाल बारेला आया और पीडिता को मोटरसायल पर बैठाकर ले गया है रिश्तेदारी में पीडिता की तलाश की लेकिन कोई पता नही चला। पीडिता के घरवालो ने आरोपी अजय द्वारा पीडिता को बहलाफुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोट की जिस पर पुलिस थाना बडवानी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालानी कार्यवाही की। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।