नशे के कारोबारी को न्यायालय ने दी कठोर कारावास की सजा

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भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायालय ने आरोपी सोमपाल कुचबुदिंया पिता मंशाराम कुचबुंदिया को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 8 माह सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्रा श्‍र्मा द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि दिनांक 31.05.2016 को थाना मंगलवार के उपनिरीक्षक एमएल उईके को मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक दुबला पतला व्यक्ति पीली टीशर्ट तथा लोवर पहने इतवारा चौराहा यूनियन कार्यालय के पास काले रंग के स्कूटली बैग में गांजा लिये खड़ा है। एमएल उईके कार्यवाही के लिये स्वितंत्र गवाहो को बुलाया तथा हमराह स्टााफ को लेकर मुखबिर के बताये स्थाकन पर पहुंचे तथा वहां पर दुबला पतला व्योक्ति पीली टीशर्ट पहने खड़ा था, जो कि सोमपाल कुचबुदिंया था पुलिस ने गवाहों के समक्ष जब उसकी तलाशी ली तो स्कूकल बैग में सफेद कलर की पन्नीा में गांजे जैसा पदार्थ पड़ा था । पुलिस ने वही पर उसे रगडकर सूंघ कर देखा तो उसमे से गांजे जैसी खूशबू आ रही थी । पुलिस ने वही पर गांजे को तौला तो उसका वजन 1 किलो 200 ग्राम था जिसमें से पुलिस ने जांच के लिये सैम्पलल निकाले और गांजे को जब्तो किया और सोमपाल को गिरफतार कर थाने में लाकर बंद किया। गांजे के सैम्पेल की आरएफएसएल भोपाल से जांच करायी गयी । जांच में गांजे की रिपोर्ट आयी थी पुलिस ने न्याफयालय में आरोपी के विरूद्व अभियोगपत्र पेश किया, जहां पर अभियोजन के द्वारा 11 साक्षियों की साक्ष्यत करायी गयी जिसमें स्वकतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गये थे परंतु न्यायालय में पुलिस साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुये तथा अभियोजन द्वारा की गयी तर्क से सहमत होते हुये आरोपी सोनपाल को अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में सजा सुनायी गयी। विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में मादक पदार्थ की बिक्री व उपयोग अधिक मात्रा में हो रहा है,इसलिये ऐसे व्यंक्ति जो कि समाज में नशे का कारोबार करते हैा ऐसे अपराधियों को कडी सजा दिलाकर ही समाज को नशीले पदार्थो के उपयोग से दूर किया जा सकता है तथा समाज नशा मुक्ता हो सकता हैा

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