स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, HC के आदेश को चुनौती

नई दिल्ली. कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दरअसल गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने से छात्राओं को फिलहाल मना कर दिया था. इसके बाद इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

‘धार्मिक पोशाक पहनने की नहीं होगी इजाजत’

सुनवाई के दौरान बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे. सब शांति बनाए रखें. लेकिन जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी. हाईकोर्ट ने कहा, ‘धार्मिक कपड़े जैसे- हिजाब या फिर भगवा शॉल फैसले के निपटारे तक स्कूल-कॉलेज परिसरों में नहीं पहने जाएंगे. हम सभी को रोकेंगे. क्योंकि हम राज्य में अमन चैन चाहते हैं.’

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग कर सकते हैं याचिकाकर्ता

हाईकोर्ट मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी. बेंगलुरु के मो.आरिफ के अलावा कर्नाटक के मस्जिद, मदरसों के संगठन ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग कर सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?

पिछले महीने उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में कॉलेज प्रशासन के नियम के खिलाफ जाकर 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आईं थीं. इसके बाद कर्नाटक के दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हिजाब के विरोध में कुछ छात्र-छात्राएं भगवा शॉल लेकर स्कूल- कॉलेज आने लगे, जिसके कारण मामले ने तूल पकड़ लिया. इसके बाद को कर्नाटक के शिवमोगा और बागलकोट जिलों में हिजाब विवाद को लेकर पथराव की खबरें भी सामने आई थीं. ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर सुनवाई करते हुए स्कूलों-कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाने का आदेश दिया.

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