हिजाब मामले पर फैसला देने वाले जजों सरकार ने दी ‘Y’ कैटेगरी की सुरक्षा
बेंगलुरु. हिजाब मामले (Hijab Case) पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की जान को खतरे के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने कहा कि राज्य सरकार ने तीनों जजों को ‘Y’ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है.
जजों को धमकी देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार
बता दें कि हिजाब मामले पर फैसला देने वाले जजों को धमकी देने के मामले में एक शख्स को तमिलनाडु (Tamil Nadu) में गिरफ्तार किया जा चुका है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले में ‘छद्म धर्मनिरपेक्षता’ और लोगों की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को मामले की जांच करने और तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए कहा है.
हाई कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को किया था खारिज
जान लें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की तरफ से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी.
वायरल हो गया धमकी का वीडियो
पुलिस ने बीते शनिवार को एक अज्ञात शख्स के खिलाफ एक वीडियो क्लिप को लेकर एफआईआर दर्ज की, जिसमें वो तमिल में बोल रहा था और तीन जजों को जान से मारने की धमकी दे रहा था.