सुप्रीम कोर्ट में रीकाउंटिंग से पलटा पानीपत के एक ग्राम सरपंच का नतीजा
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत ज़िले के बुआना लाखू गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और अन्य रिकॉर्ड मंगवाए और अपने परिसर में पुनर्गणना करवाई, जिससे नतीजे पलट गए। यह अपनी तरह का पहला मामला है। ईवीएम की दोबारा गिनती सुप्रीम कोर्ट की ओएसडी (रजिस्ट्रार) कावेरी ने दोनों पक्षों और उनके वकीलों की मौजूदगी में की और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने 11 अगस्त के अपने आदेश में कहा, ‘पानीपत के उपायुक्त-सह-निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में दो दिनों के भीतर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें अपीलकर्ता (मोहित कुमार) को उपरोक्त ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाए।’ पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह भी शामिल थे।