गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दंडित
सागर. न्यायालय शरद जोषी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पवन पिता भरत पटेल उम्र 18 साल एवं भरत उर्फ भरतू पटेल पिता बाबूलाल पटेल उम्र 48 साल दोनों निवासी अंबेडकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण गुप्त ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2013 को फरियादी अपने घर आ रहा था तभी रास्ते में आरोपीगण पवन पटैल एवं भरतू पटेल उसे गालियां देने लगे। फरियादी ने गालि देने से मना किया तो पवन पटेल ने किसी चीज से मारा जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। फरियादी ने थाना में उपस्थित होकर आरोपीगण पवन पटैल एवं भरतू पटेल के विरूद्ध मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कर फरियादी की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया चिकित्सीय रिपोर्ट में चोट गंभीर प्रकृति की होना लेख किया गया। जो धारा 324, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324,34 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण पवन पिता भरत पटेल उम्र 18 साल को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 03 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से एवं भरत उर्फ भरतू पटेल पिता बाबूलाल पटेल उम्र 48 साल धारा 324, 34 भादवि में दोषी पाते हुए 03 माह का साधारण कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।