November 17, 2021
मारपीट के आरोपीगण न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित
टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 06/08/2015 को फरियादी/आहत संजय खरे ने समय करीब रात्रि 08:30 बजे रवि के ठेला के पास आरोपी ईदरीश से, उसके दिये हुये सात हजार रूपये मांगे तो आरोपी टाल-मटोल करने लगा। इसी बीच आरोपी मोनू, सोनू, सलीम भी आ गये जिनके आते ही चारों आरोपीगण ने फरियादी को छेंक लिया। आरोपी ईदरीश बोला कि बहुत गुंडा बनता है और मां-बहिन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो चारों आरोपीगण ने उसके साथ लातघूसों, बेल्ट तथा लोहे के सरिया से मारपीट करने लगे और फरियादी गिर पड़ा। फरियादी के जोर से चिल्लाने पर अविनाश, अंकित तथा रास्ते पर चलते लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी को मारपीट से चोटें आई थीं। फरियादी ने आरोपी ईदरीश से कहा कि उसके साथ अच्छा नहीं किया तब आरोपी रईदरीश कह रहा था कि आज तो बच गया आगे मिला तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त घटना की मौखिक शिकायत फरियादी/आहत संजय ने घटना दिनांक को ही थाना देहात में की थी जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण अन्वेषण में लिया गया एवं उक्त क्रम में आहत के चिकित्सीय दस्तावेज एकत्रित किये गये। घटनास्थल का नक्शा-मौका तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर समग्रता से विचार करने के पश्चात् पारित अपने निर्णय में आरोपीगण इद्दी उर्फ इदरीश, सानू खां, मोनू उर्फ टेड़ी एवं सलीम खां, चारों आरोपीगण निवासीयान – अनंतपुरा (तखा मजरा) थाना देहात, जिला- टीकमगढ़ को भा०दं०सं० की धारा 323/34 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को 500-500/-(पांच-पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ कु. प्रेरणा योगी द्वारा की गई।