December 3, 2021
मारपीट करने वाले आरोपीगण, एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित
टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 08.06.2015 की रात्रि समय करीब 10:00 बजे सूचनाकर्ता/आहत राजेश यादव उसके ग्राम कुर्राई के घर से कुंआ पर बने घर पर सोने जा रहा था, तभी मड़गुल्ला बेर के रास्ता ग्राम कुर्राई जिला टीकमगढ़ पर आरोपी आनंद यादव, मनोज याद एवं शिवराज घोषी तीनों लाठियां लिये सूचनाकर्ता/आहत को मिले और उसे मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। सूचनाकर्ता/आहत ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी मनोज ने उसे लात मारी जिससे वह मुंह के भर गिर गया। आरोपीगण ने उसके साथ लात-घूंसों व लाठियों से मारपीट करने लगे जब वह चिल्लाया तो गांधी यादव ने आकर बीच-बचाव किया। उक्त घटना की मौखिक शिकायत उसने थाना दिगौड़ा में की थी जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया एवं कथन अंकित किये गये। आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण में सूंपर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में आरोपीगण आनंद यादव, मनोज यादव एवं शिवराज सिंह घोष को भा.दं.वि. की धारा 325/34 में दोषसिद्ध पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- (एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ कु० प्रेरणा योगी द्वारा की गई।