मारपीट के आरोपीगण न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 28.09.2015 के शाम करीब 06:00 बजे सूचनाकर्ता/फरियादी धनीराम लोधी निवासी ग्राम बमरें थाना कुड़ीला घर पर था कि उसी समय आरोपी शंकर ने सूचनाकर्ता/फरियादी के दरवाजे से ट्रेक्टर निकाला तो उसने आरोपी शंकर से कहा कि यहां से ट्रैक्टर क्यों निकालते हो, इसी बात पर से अभियुक्त शंकर उसे मां-बहिन की गालियां देने लगा। उसने अभियुक्त शंकर को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त शंकर उसे मारने दौड़ा तब वह वहां से भागा तो आरोपी शंकर ने भागकर उसे रास्ते में छेंक (रोक) लिया तब वहीं पर आरोपी नंदलाल आ गया और नंदलाल ने पत्थर फेंककर मारा जो उसके सिर में पीछे लगा पत्थर लगने से खून निकल आया। आरोपी शंकर ने उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया जिससे उसे पीठ में मुंदी चोट आई। उसके चिल्लाने पर रामदयाल व घंसू तथा उसकी पत्नी प्रीति ने आकर बीच-बचाव किया। आरोपीगण जाते समय कह रहे थे कि अगर ट्रेक्टर निकालने से रोका जो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना कुड़ीला में की थी। सूचनाकर्ता/फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का रेखाचित्र तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में दिनांक 05.10.2015 को प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में आरोपी नंदलाल लोधी एवं शंकर लोधी को भा.द.सं. की धारा 323/34 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर न्यायालय उठने तक का कारावास तथा प्रत्येक आरोपी को 500-500/- (पांच-पांच सौ रूपये मात्र) के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु० प्रेरणा योगी द्वारा की गई।