नाबालिग बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

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भोपाल. अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल धर्मेश भट्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राकेश महावर उम्र 32 वर्ष को धारा 354ए, 506 भादवि एवं 11/12 पाक्सोट एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि पीडिता दिनांक 22/04/18 को दिन में करीब 2 बजे अपने दोस्त जाबिया के साथ अपने घर के सामने खड़ी थी। पीड़िता के घर के सामने रहने वाला आरोपी राकेश महावर पीड़िता और उसकी दोस्त को अपना गुप्तांग दिखाकर अश्लील हरकतें कर रहा था एवं पीड़िता को अपने पास बुला रहा था। पीड़िता द्वारा उक्त बात अपनी मॉं को बताई । पीड़िता की मॉं ने आरोपी राकेश महावर से पूछा तो आरोपी ने उसकी मॉं को गंदी गंदी गालियां दी और बोला की थाने में रिपोर्ट की तो तुझे और तेरी बेटी को जान से मार देगा। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना निशातपुरा के अप.क्र. 290/18 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

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